फ्लाइट या ट्रेन लेट होने पर मिलेगा पूरा रिफंड, जानिए कैसे पा सकते हैं लाभ

ट्रेन और फ्लाइट रिफंड नियम: भारत में हर दिन करीब 2.5 लाख लोग फ्लाइट से यात्रा करते हैं। तो करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं. लोग दूरी और सुविधा के हिसाब से ट्रेन या फ्लाइट टिकट बुक करते हैं। लेकिन कई मौकों पर देखा गया है कि ट्रेन और फ्लाइट समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। 
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फ्लाइट या ट्रेन लेट होने पर मिलेगा पूरा रिफंड, जानिए कैसे पा सकते हैं लाभ

ट्रेन और फ्लाइट रिफंड नियम: भारत में हर दिन करीब 2.5 लाख लोग फ्लाइट से यात्रा करते हैं। तो करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं. लोग दूरी और सुविधा के हिसाब से ट्रेन या फ्लाइट टिकट बुक करते हैं। लेकिन कई मौकों पर देखा गया है कि ट्रेन और फ्लाइट समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। वैसे तो अक्सर ट्रेनें लेट हो जाती हैं। लेकिन कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि फ्लाइट भी कई घंटों तक लेट हो जाती है. ऐसे में नियम क्या कहते हैं? क्या आप रिफंड के हकदार हैं? आइए जानते हैं रेलवे और एयरलाइंस में देरी को लेकर क्या हैं रिफंड नियम।
फ्लाइट या ट्रेन लेट होने पर मिलेगा पूरा रिफंड, जानिए कैसे पा सकते हैं लाभ

अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो आपको रिफंड मिलेगा
भारत में देखा गया है कि कई बार ट्रेनें 6 से 7 घंटे तक लेट हो जाती हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है. तो आप रिफंड पाने के पात्र हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर कोई ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है. कन्फर्म टिकट, वेटिंग टिकट और आरएसी टिकट रखने वाले यात्रियों को टिकट रद्द करने पर पूरा रिफंड दिया जाता है। यानी अगर ट्रेन लेट हो और ये यात्री किसी कारणवश यात्रा नहीं कर सकें.

वहीं अगर आपने टिकट कैंसिल किया है तो रेलवे की ओर से आपको पूरा रिफंड दिया जाएगा. हालाँकि, आपको यात्रा के समय से पहले टिकट रद्द करना होगा। अगर आप ट्रेन छूटने के बाद अपना टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो आपको उसके लिए टीडीआर दाखिल करना होगा। यदि आपने अपने काउंटर से टिकट खरीदा है, तो आपको टिकट काउंटर पर जाकर उसे प्रोसेस करना होगा।
फ्लाइट या ट्रेन लेट होने पर मिलेगा पूरा रिफंड, जानिए कैसे पा सकते हैं लाभ

फ्लाइट में मिलती हैं ये सुविधाएं
खराब मौसम के कारण अक्सर उड़ानें विलंबित होती हैं। कई बार तकनीकी खराबी के कारण उड़ानों में देरी हो जाती है। ऐसे में एयरलाइंस को फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खाने-पीने का इंतजाम करना पड़ता है। अगर फ्लाइट अगले दिन है तो यात्रियों को रहने के लिए होटल की व्यवस्था करनी होगी।

यदि उड़ान रद्द हो जाती है. इसके बाद एयरलाइंस को उन यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट में टिकट बुक करना होगा। अन्यथा उन्हें रिफंड करना होगा. लेकिन अगर टिकट रिफंड को लेकर एयरलाइंस आपकी बात नहीं सुनती है तो आप https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/ पर जाकर DGCA से शिकायत कर सकते हैं।