RCB की पहली IPL जीत के बाद भयानक भगदड़, 11 की मौत

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने 2025 में अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती, लेकिन जश्न मनाने के दौरान एक भयानक भगदड़ ने 11 लोगों की जान ले ली। इस घटना के बाद, RCB प्रबंधन और इवेंट कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। KSCA ने उच्च न्यायालय में राहत के लिए याचिका दायर की है। अगली सुनवाई 9 जून को होगी। जानें इस दुखद घटना के बारे में और अधिक जानकारी।
 | 
RCB की पहली IPL जीत के बाद भयानक भगदड़, 11 की मौत

RCB की ऐतिहासिक जीत और उसके बाद की त्रासदी

18 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने 2025 में अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती। हालांकि, यह खुशी का पल जल्दी ही एक दुखद घटना में बदल गया। चैंपियनशिप जीतने के बाद, RCB ने बेंगलुरु में एक जश्न मनाने का कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई, जिसे बाद में लॉजिस्टिक कारणों से रद्द कर दिया गया। इसके बजाय, उत्सव का आयोजन प्रसिद्ध M. चिन्नास्वामी स्टेडियम में किया गया, जहां हजारों प्रशंसक इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने।


भयानक भगदड़ की घटना

दुर्भाग्यवश, इस कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य घायल हो गए, जिसने उत्सव पर एक काला धब्बा लगा दिया।


RCB प्रबंधन और KSCA के खिलाफ FIR दर्ज

इस दुखद घटना के बाद, बेंगलुरु पुलिस ने RCB प्रबंधन, इवेंट प्रबंधन कंपनी DNA एंटरटेनमेंट प्रा. लि., और कर्नाटका राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के खिलाफ FIR दर्ज की। आरोपों में प्रबंधन में लापरवाही और चूक के कारण स्टेडियम में हुई अव्यवस्था शामिल है।


KSCA ने उच्च न्यायालय में राहत के लिए याचिका दायर की

KSCA के अध्यक्ष रघु राम भट और अन्य अधिकारियों ने कर्नाटका उच्च न्यायालय का रुख किया, FIR को खारिज करने की मांग करते हुए। सुनवाई के दौरान, अदालत ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक KSCA के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।


मुख्य RCB और इवेंट प्रबंधन अधिकारी हिरासत में

FIR के बाद, बेंगलुरु पुलिस ने चार प्रमुख व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जिनमें शामिल हैं: Nikhil Sosle – RCB के मार्केटिंग और राजस्व प्रमुख, Sunil Matthew – RCB अधिकारी, Kiran Kumar – DNA एंटरटेनमेंट, और एक अन्य अज्ञात अधिकारी। कुछ व्यक्तियों को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में लिया गया। जांच जारी है, और अधिकारियों ने अभी तक जिम्मेदारी का पूरा दायरा निर्धारित नहीं किया है।


अगली सुनवाई 9 जून को

कर्नाटका उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई 9 जून को निर्धारित की है, जहां RCB के मार्केटिंग प्रमुख Nikhil Sosle और अन्य अधिकारियों द्वारा दायर याचिका की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। तब तक, अदालत ने निर्देश दिया है कि नामित पक्षों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए।