गुवाहाटी हाई कोर्ट ने APSC चयनित 'प्रोबेशनर्स' के डिस्चार्ज आदेशों पर रोक लगाई

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने APSC चयनित प्रोबेशनर्स के खिलाफ जारी डिस्चार्ज आदेशों पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में तर्क दिया कि ये आदेश अदालत के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोबेशनर्स ने अपनी प्रोबेशन अवधि पूरी कर ली है, और कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया। इस निर्णय ने मामले में एक नया मोड़ ला दिया है, जिससे प्रोबेशनर्स को राहत मिली है।
 | 
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने APSC चयनित 'प्रोबेशनर्स' के डिस्चार्ज आदेशों पर रोक लगाई

गुवाहाटी हाई कोर्ट का निर्णय


गुवाहाटी, 21 अगस्त: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बुधवार को नकद-के-नौकरी घोटाले में आरोपित APSC चयनित 'प्रोबेशनर्स' के डिस्चार्ज आदेशों पर रोक लगा दी।


याचिकाकर्ताओं के वकील अरुणाभ चौधरी ने तर्क किया कि डिस्चार्ज के आदेश अदालत के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं।


एक डिवीजन बेंच ने पहले राज्य सरकार को "सिंप्लिसिटर डिस्चार्ज आदेश" जारी करने का निर्देश दिया था।


याचिकाकर्ताओं ने कहा कि डिस्चार्ज आदेश "दंडात्मक और कलंकित" थे और यह साधारण डिस्चार्ज नहीं था।


इसके अलावा, अदालत को बताया गया कि प्रोबेशनर्स ने अपनी दो साल की प्रोबेशन अवधि पूरी कर ली है, और कोई आदेश प्रोबेशन को बढ़ाने का जारी नहीं किया गया।


डिवीजन बेंच के निर्देश का पालन न होने और अधिकारियों की पुनर्स्थापना न होने के कारण, सिंगल बेंच के सौमित्र सैकिया ने डिस्चार्ज आदेशों पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी किया।