दुराचार के आरोपी सांसद अतुल राय की अर्जी खारिज

दुराचार के आरोपी सांसद अतुल राय की अर्जी खारिज
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दुराचार के आरोपी सांसद अतुल राय की अर्जी खारिज

विशेष जज एमपी-एमएलए आलोक कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि पुनः जांच का कोई औचित्य नहीं है। इसी के साथ अर्जी खारिज कर दी और आरोपित के बयान के लिए 7 सितंबर की तारीख तय की है।
 एमपी-एमएलए कोर्ट प्रयागराज ने घोसी सांसद अतुल राय की अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी अतुल राय ने रेप मामले की पुनः जांच कराने की अर्जी दी थी। 

वाराणसी के लका थाने में रेप पीड़िता ने 1 जून 1019 को सांसद अतुल राय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि अतुल राय ने 7 मार्च 2018 से लागातार धोखा देकर मेरा दुराचार किया और अश्लील फोटो वीडियो बनाया। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के बयान, गवाहों के बयान, घटना स्थल की पहचान व सीओ भेलूपुर की रिपोर्ट आदि को लेकर आरोपी अतुल राय ने पुनः जांच कराने की मांग की थी। सरकारी अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता ने इसका विरोध किया था।

मामले में सरकार की ओर से लगभग सभी गवाह पेश किए जा चुके हैं। आरोपी अतुल राय का बयान होना है। इस स्तर पर अग्रिम जांच पड़ताल शुरू करने से मामले की नए सिरे से सुनवाई करना संभव नहीं है। इसलिए आरोपी की अर्जी खारिज होनी चाहिए। इसी के साथ अदालत ने सांसद अतुल राय की अर्जी खारिज कर दी।

सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह से आग तो बुझा ली पर दोनों बुरी तरह से झुलस गए थे। यूपी के मऊ जिले में घोसी लोकसभा से बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने वाली पीड़िता व उसके दोस्त ने 16 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के सामने खुदकुशी का प्रयास किया था। दोनों ने कोर्ट के बाहर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी। 

आत्मदाह के कुछ दिन बाद दोनों की मौत हो गई। इसके पूर्व दोनों ने फेसबुक लाइव के जरिए आपबीती सुनाई थी। पीड़िता ने पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अतुल राय जून 2019 से दुष्कर्म के आरोप में प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में हैं।