हैदराबाद में नाबालिग से बलात्कार के मामले में युवक को 25 साल की सजा
हैदराबाद की अदालत का फैसला
हैदराबाद की एक अदालत ने 2019 में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में एक युवक को 25 साल की कठोर सजा सुनाई है। मंगलवार को 12वें अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश ने 24 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब लड़की अपने कॉलेज जा रही थी, तब आरोपी, जो 2019 में 18 वर्ष का था, ने उसका पीछा किया। वह उसी कॉलेज का सीनियर छात्र था और उसने उससे ऑनलाइन दोस्ती की थी।
आरोपी का कृत्य और गिरफ्तारी
अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता की कुछ निर्वस्त्र तस्वीरें खींची थीं और उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। उसने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, उसे धमकाया और कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया।
यह मामला तब उजागर हुआ जब कॉलेज प्रबंधन ने लड़की के माता-पिता को उसकी अनियमित उपस्थिति के बारे में सूचित किया। माता-पिता द्वारा पूछे जाने पर, लड़की ने उन्हें पूरी घटना बताई। इसके बाद, एक मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
पीड़िता की स्थिति
हैदराबाद पुलिस की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीड़िता वर्तमान में इंजीनियरिंग के पहले वर्ष की पढ़ाई कर रही है। विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि उसने भरोसा टीम के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और उनकी सराहना की। भरोसा, महिलाओं और बच्चों के लिए एक एकीकृत सहायता केंद्र है, जो हैदराबाद सिटी पुलिस की एक पहल है।
