हाथरस भगदड़ मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय, सुनवाई शुरू

हाथरस में धार्मिक सभा के दौरान भगदड़ का मामला
हाथरस जिले में जुलाई 2024 में हुई एक धार्मिक सभा के दौरान भगदड़ के मामले में सभी 11 आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां उनके खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए गए। एक वकील ने इस बात की जानकारी दी।
अब यह मामला साक्ष्य पेश करने के चरण में पहुंच चुका है, और मुकदमे की सुनवाई जल्द ही शुरू होने वाली है। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की गई है।
जिला अदालत में पहले पेश किए गए विशेष जांच दल (एसआईटी) के आरोपपत्र के आधार पर आरोप तय किए गए हैं। दो जुलाई, 2024 को सिकंदराराऊ क्षेत्र में स्वयंभू संत सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 121 लोगों की जान चली गई थी।
पुलिस ने इस घटना के लिए बाबा के करीबी सहयोगी और सेवादार देवप्रकाश मधुकर सहित 11 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि बाबा का नाम आरोपियों में शामिल नहीं है।
आरोपियों की ओर से वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने पुष्टि की कि बुधवार को औपचारिक रूप से आरोप पत्र पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि मामला अब साक्ष्य पेश करने के चरण में पहुंच गया है।
अभियोजन पक्ष अपने गवाह पेश करेगा और हम जिरह शुरू करेंगे। सभी 11 आरोपी अदालत में उपस्थित थे और सभी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। पुंडीर ने बताया कि अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए।
उन्होंने बचाव पक्ष के इस दावे को भी दोहराया कि यह एक आकस्मिक घटना थी। पुंडीर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए एक मनगढ़ंत मामला दर्ज किया।