हाईकोर्ट ने महिला अभियंता का तबादला 300 किमी दूर किया

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की एक महिला सहायक अभियंता का 10 किलोमीटर दूर तबादला होने पर हाईकोर्ट में मामला पहुंचा। महिला ने कोर्ट से अपनी याचिका में कहा कि उसका तबादला रद्द किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि उसका तबादला 300 किमी दूर किन्नौर के Reckong Peo किया जाए। जानें इस दिलचस्प मामले की पूरी कहानी।
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हाईकोर्ट ने महिला अभियंता का तबादला 300 किमी दूर किया

महिला अभियंता का हाईकोर्ट में मामला


हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक महिला सहायक अभियंता का तबादला 10 किलोमीटर दूर किया गया, जिसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंच गई। महिला को उम्मीद थी कि वह कोर्ट में अपनी याचिका जीतकर मनचाही स्थानांतरण प्राप्त कर लेगी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए फटकार लगाई और कहा कि उसका तबादला ऐसी जगह किया जाए जहां उसने पहले कभी सेवाएं नहीं दी हों।


यह मामला मंडी जिले का है, जहां जल शक्ति विभाग की सहायक अभियंता अंजु देवी बग्गी में तैनात थीं। उनका तबादला बग्गी से 10 किमी दूर सुंदरनगर किया गया था। उनकी जगह विनय कुमार को बग्गी में तैनात किया गया। अंजु को यह स्थानांतरण स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अंजु ने कोर्ट से अनुरोध किया कि बग्गी में उनकी पोस्टिंग को केवल दो साल हुए हैं, इसलिए उनका तबादला रद्द किया जाए।



हाईकोर्ट ने अंजु देवी को फटकार लगाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी और आदेश दिया कि उनका तबादला मंडी के सुंदरनगर से लगभग 300 किमी दूर किन्नौर के Reckong Peo किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला अधिकारी को पहले भी उनके पसंदीदा स्थान पर तैनाती मिल चुकी है।