हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में छूट का निर्णय लिया
हरियाणा सरकार का नया निर्णय
हरियाणा सरकार ने राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, भूतपूर्व अग्निवीरों को ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा, पहले बैच के भूतपूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।
निर्देशों का पालन
सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। 17 जून को, भारत सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी की, जिसमें भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन किया गया। यह संशोधन गृह मंत्रालय को अग्निवीरों के करियर की प्रगति के समन्वय और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपता है।
राजपत्र अधिसूचना का विवरण
राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) के तहत नियम बनाने का अधिकार रखते हैं। इस अधिसूचना के अनुसार, गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय में काम करेगा।
भूतपूर्व अग्निवीरों की प्रगति
भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में, गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, जिसमें भूतपूर्व अग्निवीरों की आगे की प्रगति के लिए गतिविधियों का समन्वय करना शामिल होगा।
