हरियाणा में सीवर कार्यों के लिए सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश

हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने सीवर और मैनहोल की सफाई के दौरान सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि किसी भी लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने सात निगरानी समितियों के गठन का आदेश दिया है, जो सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित जांच करेंगी।
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हरियाणा के मंत्री का सुरक्षा मानकों पर जोर

चंडीगढ़, 29 जुलाई: हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने सीवर लाइन से संबंधित कार्यों में होने वाली दुर्घटनाओं और सुरक्षा मानकों के उल्लंघनों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने राज्य में सीवर और मैनहोल की सफाई के लिए सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में, मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


गंगवा ने कहा कि यदि अनिवार्य सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण किसी कर्मचारी की जान जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने हरियाणा में सात निगरानी समितियों के गठन का निर्देश दिया, जो नियमित रूप से क्षेत्रीय निरीक्षण करेंगी और सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा प्रोटोकॉल के अनुपालन की जांच करेंगी।


बयान में उल्लेख किया गया है कि ये समितियां अपनी निरीक्षण रिपोर्ट सीधे विभागीय मुख्यालय को सौंपेंगी, जिन्हें बिना किसी देरी के मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। गंगवा ने कहा कि विभागीय निगरानी और जवाबदेही को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की चूक न हो। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक कर्मचारी की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।


मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब तक सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं हो जाते और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता, तब तक किसी भी कर्मचारी को सीवर या मैनहोल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। गंगवा ने उपायुक्तों को यह भी कहा कि वे अपनी मासिक समीक्षा बैठकों में सीवर और मैनहोल से जुड़े कार्यों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन की नियमित रूप से समीक्षा करें।