हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने अधिकारियों को भेजा नोटिस

हरियाणा मानवाधिकार आयोग की सख्त कार्रवाई
चंडीगढ़, 17 जुलाई: हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने फरीदाबाद जिला प्रशासन और फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों द्वारा उसके आदेशों की लगातार अनदेखी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
आयोग ने गुरुवार को एक सख्त कदम उठाते हुए उपायुक्त और नगर निगम आयुक्त को शो-कॉज नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपने आदेशों की अवहेलना के लिए प्रति मामले 20,000 रुपये का जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहें।
आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने आदेश पारित करते हुए कहा कि आयोग के निर्देशों का पालन न करना "कानून का अपमान है और इससे प्रभावित व्यक्तियों के लिए न्याय में बाधा उत्पन्न होती है।"
एक शिकायत में, उपायुक्त, कार्यकारी अभियंता (PWD B और R), और तिगांव के ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी को कई बार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
हालांकि, 16 मई को उपायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को भेजे गए औपचारिक पत्र के बावजूद, कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई और न ही कोई अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ।
आयोग ने इस स्थिति को गंभीर मानवाधिकार मुद्दे के प्रति लापरवाह और अनौपचारिक दृष्टिकोण के रूप में देखा।
बल्लभगढ़ तहसील के बुखरपुर गांव के निवासी इंद्रराज सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके गांव की मुख्य पहुंच सड़क बेहद खराब स्थिति में है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्थिति इतनी गंभीर है कि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पड़ोसी गांव से यात्रा करनी पड़ती है।
इंद्रराज सिंह के अनुसार, बारिश के मौसम में यह समस्या और बढ़ जाती है, जिससे छात्रों, बुजुर्गों और बीमारों के लिए गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। उन्होंने प्रशासन से वैकल्पिक सड़क के निर्माण के लिए कई अनुरोध किए हैं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।
इसी तरह, दो अन्य शिकायतों में फरीदाबाद नगर निगम का कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि आयोग के स्पष्ट निर्देश थे।
22 अप्रैल को आयोग ने विशेष रूप से आदेश दिया था कि एक वरिष्ठ अधिकारी को नवीनतम रिपोर्ट और किसी भी संबंधित अदालत के आदेश के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए। इन निर्देशों की भी अनदेखी की गई।
शिकायतकर्ता दीपक त्रिपाठी, जो कपड़ा कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद के निवासी हैं, ने फरीदाबाद क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन और प्रदूषित जल के अनुचित निपटान की ओर ध्यान आकर्षित किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार का प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जबकि संबंधित विभाग, विशेष रूप से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) और फरीदाबाद नगर निगम, इस मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।
बार-बार की चूक के कारण, आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत उपायुक्त और नगर निगम आयुक्त को शो-कॉज नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उनसे पूछा गया है कि क्यों उन पर जानबूझकर अवज्ञा के लिए प्रति मामले 20,000 रुपये का जुर्माना नहीं लगाया जाए।
प्रोटोकॉल, सूचना और जनसंपर्क अधिकारी पुणीत अरोड़ा ने कहा कि आयोग ने संबंधित अधिकारियों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और अगली सुनवाई की तारीखों पर आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
आयोग ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को निर्धारित की है।