सौरभ राजपूत हत्याकांड: मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराया गया, सजा पर सुनवाई 14 अक्टूबर को
सौरभ राजपूत हत्याकांड का फैसला
मेरठ में हुए चर्चित सौरभ राजपूत ‘नीला ड्रम’ हत्याकांड में, जिला अदालत ने 30 सितंबर 2026 को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को हत्या का दोषी पाया। इस मामले की सुनवाई लगभग 13 महीने चली, जिसमें 126 पेशियों और 22 से अधिक गवाहों के बयान शामिल थे। अब अदालत को सजा निर्धारित करने का कार्य करना है, जो 14 अक्टूबर को होगा।
हत्या की घटना का विवरण
यह मामला 3 मार्च 2025 को मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सौरभ राजपूत की हत्या से संबंधित है। सौरभ मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। पुलिस की जांच में पता चला कि हत्या के बाद उनके शव को छिपाने का प्रयास किया गया, जिससे यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया।
पुलिस की कार्रवाई और सुनवाई
पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अदालत में लंबी सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को पेश किया, जबकि बचाव पक्ष ने भी अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। दोनों पक्षों की अंतिम बहस 17 सितंबर को समाप्त हुई।
अदालत का निर्णय
30 सितंबर को अदालत ने यह तय किया कि मुस्कान और साहिल हत्या के मामले में दोषी हैं। सुनवाई के बाद, अदालत ने हत्या के साथ-साथ साक्ष्य छिपाने के आरोपों में भी उन्हें दोषी ठहराया। अब अदालत को सजा की अवधि तय करनी है।
अभियोजन की सजा की मांग
अभियोजन पक्ष ने दोनों दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की है। उन्होंने मामले की परिस्थितियों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कड़ी सजा की मांग की है। हालांकि, सजा का अंतिम निर्णय अदालत को करना है।
सजा पर अगली सुनवाई
अदालत ने सजा के लिए अगली तारीख 14 अक्टूबर 2026 निर्धारित की है। उस दिन अदालत अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों पर सुनवाई के बाद सजा की घोषणा करेगी। इस प्रकार, सौरभ राजपूत हत्याकांड में 30 सितंबर को दोष सिद्ध होने के बाद सभी की नजरें 14 अक्टूबर की सुनवाई पर हैं।
