सोना तस्करी मामले में रान्या राव को मिला कारण बताओ नोटिस

सोना तस्करी मामले में कार्रवाई
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अभिनेत्री रान्या राव को एक महत्वपूर्ण सोना तस्करी मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एजेंसी ने न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद रान्या को ₹102.55 करोड़ का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह नोटिस रान्या राव और तीन अन्य आरोपियों को जेल में दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। यह कार्रवाई 127.3 किलोग्राम से अधिक सोने की तस्करी के मामले की जांच का हिस्सा है, जिसमें अभिनेत्री को 4 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
जमानत और हिरासत की स्थिति
अभिनेत्री रान्या राव को 20 मई को आर्थिक अपराध न्यायालय द्वारा सोने की तस्करी के एक कथित मामले में सशर्त ज़मानत दी गई थी। हालांकि, वह COFEPOSA (विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम) के तहत हिरासत में बनी हुई हैं। इससे पहले, 11 अगस्त को, रान्या राव के सौतेले पिता रामचंद्र राव, जिन्हें अनिवार्य अवकाश पर भेजा गया था, को नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के पुलिस महानिदेशक के पद पर बहाल कर दिया गया था। उनकी छुट्टी वापस ले ली गई थी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अवर सचिव ने बताया कि पुलिस महानिदेशक, नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय का पद, आईपीएस (वेतन) नियम 2016 के नियम 12 के तहत, विशेष इकाइयों और आर्थिक अपराध, बेंगलुरु के कैडर पद के समकक्ष दर्जा और जिम्मेदारियों में घोषित किया गया है।