सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लेह DM का हलफनामा, सुरक्षा कारणों का किया जिक्र

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर लेह के जिलाधिकारी ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा पेश किया है। इसमें कहा गया है कि वांगचुक राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे, जिसके चलते उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि वांगचुक को अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया गया। यह मामला लद्दाख में राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद सामने आया है।
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सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लेह DM का हलफनामा, सुरक्षा कारणों का किया जिक्र

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लेह DM का हलफनामा, सुरक्षा कारणों का किया जिक्र

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी. (फाइल फोटो)


लेह के जिलाधिकारी ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा पेश किया, जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का बचाव किया। हलफनामे में कहा गया है कि वांगचुक, जो एक जलवायु कार्यकर्ता हैं, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन गए थे, जिसके चलते उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया।


जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि वांगचुक को अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया गया और न ही उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। उन्हें हिरासत के कारणों के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी।


सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था, जब लद्दाख में राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई और 90 अन्य घायल हुए थे। सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है।


जिलाधिकारी ने न्यायालय को बताया कि वह वांगचुक की हिरासत के कारणों से संतुष्ट हैं। यह हलफनामा वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो द्वारा दायर याचिका के जवाब में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने पति की हिरासत को चुनौती दी है।


न्यायालय को सूचित किया गया कि वांगचुक को हिरासत में लेने के कारणों के साथ-साथ उनके जोधपुर स्थित केंद्रीय कारागार में स्थानांतरण की जानकारी भी दी गई थी। उनकी पत्नी को भी इस बारे में तुरंत सूचित किया गया।


जिलाधिकारी ने कहा कि हिरासत के आधार और तथ्यों के बारे में वांगचुक को पूरी जानकारी दी गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि एनएसए की धारा 10 के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया है।


हलफनामे में यह भी उल्लेख किया गया है कि वांगचुक ने एनएसए के तहत कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा है। यह पत्र सलाहकार बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है।


सलाहकार बोर्ड ने वांगचुक को सूचित किया है कि यदि वह चाहें तो सूचना की तिथि से एक हफ्ते के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।