सोनभद्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

विशेष अदालत का फैसला
सोनभद्र जिले की एक विशेष अदालत ने एक 25 वर्षीय युवक को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार सिंह के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश अमित वीर सिंह ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी रौतम कुमार को दोषी ठहराया।
जुर्माना और मुआवजा
अदालत ने आरोपी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 30,000 रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएं। यह मामला विंढमगंज थाने में लगभग डेढ़ साल पहले दर्ज किया गया था।
पीड़िता का बयान
पीड़िता के पिता ने शिकायत में कहा कि उनकी 16 वर्षीय बेटी का अपहरण चार लोगों ने किया था, और 9 दिसंबर, 2023 को रौतम कुमार ने उसका यौन उत्पीड़न किया। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया कि कुमार पिछले चार साल से उनकी बेटी का यौन शोषण कर रहा था, और वह अब पांच महीने की गर्भवती थी। उन्होंने यह भी कहा कि कुमार ने गर्भपात न कराने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की और आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया, जबकि अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। वर्तमान में पीड़ित लड़की अपने माता-पिता के साथ रह रही है और उसने पिछले साल एक बच्चे को जन्म दिया।