सेविंग अकाउंट में नई टैक्स गाइडलाइन: जानें क्या है नियम

आयकर विभाग ने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये से अधिक की नगद राशि जमा करने पर 60% टैक्स लगाने का नया नियम जारी किया है। यदि आप अपने बचत खाते में इतनी राशि जमा करते हैं, तो आपको इसका स्रोत बताना होगा। जानें इस नए नियम के तहत क्या करना होगा और टैक्स के बोझ से कैसे बचा जा सकता है।
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सेविंग अकाउंट में नई टैक्स गाइडलाइन: जानें क्या है नियम

सेविंग अकाउंट में नगद जमा करने के नए नियम

Saving Account New Rule: सेविंग अकाउंट में इतना नगद राशि जमा कर दी तो देना होगा 60% टैक्स, आयकर विभाग का गाइडलाइन जारी


यदि आपके पास एक सेविंग अकाउंट है, तो यह जानना आपके लिए आवश्यक है कि आयकर विभाग ने नए नियम जारी किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि आप अपने बचत खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक की नगद राशि जमा करते हैं, तो आपको इसका विवरण आयकर विभाग को प्रस्तुत करना होगा। यदि आप अपनी आय का स्रोत स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो विभाग आपकी जमा राशि पर 60% टैक्स वसूल करेगा।


नई गाइडलाइन का विवरण

आयकर विभाग के अनुसार, यदि आपके बैंक सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक की नगद राशि जमा होती है, तो आपको इसका स्रोत बताना अनिवार्य होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो विभाग आपके खाते से 60% टैक्स काट सकता है।


सेविंग अकाउंट में नगद जमा करने की सीमा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में आप अपने सेविंग अकाउंट में अधिकतम 10 लाख रुपये नगद जमा कर सकते हैं। यदि आप 10 लाख से अधिक राशि जमा करते हैं, तो आपको अपने पैन नंबर की जानकारी भी देना अनिवार्य होगा। नए नियम के अनुसार, अब 50,000 रुपये की जगह 2.5 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करने पर पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी।


टैक्स के बोझ से बचने के उपाय

टैक्स से बचने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप अपनी आय का सही स्रोत आयकर विभाग को बताएं। यदि आप 10 लाख से अधिक नगद राशि जमा कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास इसका सटीक विवरण हो। आयकर रिटर्न दाखिल करना और स्रोत को साबित करना बेहद जरूरी होगा, अन्यथा आपको 60% टैक्स का सामना करना पड़ सकता है।


इस गाइडलाइन के लागू होने से बैंक खाताधारकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए यदि आपके बैंक खाते में 10 लाख से अधिक राशि जमा होती है, तो आपको आयकर विभाग की शर्तों का पालन करना अनिवार्य है ताकि आप पर कोई अतिरिक्त टैक्स न लगे।