सुप्रीम कोर्ट में विजय की रैली भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ की घटना की सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे भीड़ प्रबंधन और जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें विशेष जांच दल से जांच कराने का निर्देश दिया गया था। जानें इस मामले में क्या हो रहा है और अदालत ने क्या कहा।
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सुप्रीम कोर्ट में विजय की रैली भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का निर्णय

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की राजनीतिक रैली के दौरान हुई भगदड़ की घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को अपना निर्णय सुनाएगा। 29 सितंबर को हुई इस घटना में 41 लोगों की जान चली गई थी, जिससे भीड़ प्रबंधन और जांच की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे हैं। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग पर आदेश देने का आश्वासन दिया। अदालत ने तमिलनाडु सरकार से भी इस मामले में जवाब देने को कहा।


मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल

याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने से इनकार किया गया था और विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने का निर्देश दिया गया था। टीवीके ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण हो सकती है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने यह सवाल उठाया कि मद्रास उच्च न्यायालय की चेन्नई पीठ ने इस मामले का संज्ञान क्यों लिया।


टीवीके की ओर से उठाए गए सवाल

टीवीके के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पक्षकारों की राय सुने बिना ही अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को रोड शो के लिए एक प्रोटोकॉल बनाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। सुब्रमण्यम ने यह भी बताया कि यह भगदड़ एक मानवीय त्रासदी है और यह आरोप कि अभिनेता विजय को पक्ष नहीं बनाया गया, पूरी तरह से गलत है।