सुप्रीम कोर्ट में बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन पर सुनवाई, सरकार के अध्यादेश पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट में बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर चल रही सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती देते हुए कहा है कि यह मंदिर एक निजी धार्मिक संस्था है। कोर्ट ने सरकार के इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंदिर का धन विकास के लिए होना चाहिए। जानें इस मामले में और क्या हुआ और कोर्ट ने क्या सुझाव दिए।
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सुप्रीम कोर्ट में बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन पर सुनवाई, सरकार के अध्यादेश पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का मामला

सुप्रीम कोर्ट में बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन पर सुनवाई, सरकार के अध्यादेश पर उठे सवाल


नई दिल्ली: वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन से संबंधित मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए उस अध्यादेश की समीक्षा कर रही है, जिसमें मंदिर का प्रबंधन एक सरकारी ट्रस्ट को सौंपने का प्रस्ताव है। याचिकाकर्ताओं ने इस अध्यादेश को चुनौती दी है, यह कहते हुए कि बांके बिहारी मंदिर एक निजी धार्मिक संस्था है और सरकार इसका नियंत्रण लेना चाहती है।


कोर्ट का कड़ा रुख

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने मंदिर को एक निजी संस्था के रूप में प्रस्तुत किया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “आप किसी धार्मिक स्थल को निजी कैसे कह सकते हैं? जहाँ इतनी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वह निजी नहीं हो सकता। प्रबंधन निजी हो सकता है, लेकिन देवता निजी कैसे हो सकता है?”


श्याम दीवान ने तर्क दिया कि राज्य सरकार मंदिर की संपत्ति खरीदने के लिए मंदिर के धन का उपयोग करना चाहती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “मंदिर का पैसा आपकी जेब में क्यों जाए? इसे विकास के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता?” कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार का इरादा धन हड़पने का नहीं लगता, बल्कि वे इसे मंदिर के विकास पर खर्च करने का प्रयास कर रहे हैं।


अध्यादेश की संवैधानिकता पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि अध्यादेश लाने की इतनी जल्दी क्यों थी और जब राज्य सरकार विकास कार्य करना चाहती थी, तो उसे कानून के अनुसार ऐसा करने से किसने रोका? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राज्य सरकार को गुप्त तरीके से आदेश नहीं लेना चाहिए था, बल्कि सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देना चाहिए था।


मध्यस्थता और विकास का प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए एक समिति बनाने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि इस समिति में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, ज़िलाधिकारी और गोस्वामी समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे।


कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आश्वस्त किया कि स्थान की पौराणिकता और धरोहरों को सुरक्षित रखा जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि शिरडी, तिरुपति और अमृतसर जैसे धार्मिक स्थल आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और वे चाहते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में भी ऐसा ही विकास हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर के धन का उपयोग तीर्थयात्रियों के लिए होना चाहिए, न कि किसी निजी व्यक्ति के लाभ के लिए।