सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सेंगर मामले की सुनवाई, CBI ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी

उन्नाव रेप केस में आरोपी कुलदीप सेंगर की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। CBI ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके चलते देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बारे में।
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सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सेंगर मामले की सुनवाई, CBI ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी

उन्नाव रेप केस में सुनवाई का नया मोड़

सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सेंगर मामले की सुनवाई, CBI ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी

सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर मामले की सुनवाई.

उन्नाव रेप केस में आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद, सेंगर जेल से रिहा नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वे रेप पीड़ित के पिता की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। इस बीच, सीबीआई ने हाईकोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस फैसले के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं।

सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत देने के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच सुनवाई कर रही है। सीबीआई का तर्क है कि हाईकोर्ट ने यह गलत कहा कि सेंगर उस समय लोक सेवक नहीं थे। इस मामले में सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में उपस्थित हैं।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

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हाईकोर्ट का निर्णय और उसके परिणाम

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया था।

हाईकोर्ट के निर्णय के बाद से विरोध प्रदर्शन जारी है। फैसले के दिन ही रेप पीड़ित, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने धरना दिया। सभी प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट से सेंगर की जमानत रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट के बाहर भी महिलाओं ने प्रदर्शन किया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि सेंगर पहले ही सात साल और पांच महीने जेल में बिता चुके हैं। सेंगर ने दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई से पहले सेंगर के वकील शशि त्रिपाठी ने कहा कि हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए, हमारी न्याय प्रणाली अच्छी है।