सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के निलंबन पर याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में सोशल मीडिया खातों के निलंबन से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे अन्य संचार ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं और अपनी शिकायतों के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस फैसले ने यह सवाल उठाया है कि क्या व्हाट्सएप तक पहुंच का अधिकार मौलिक अधिकार है। जानें इस मामले में और क्या कहा गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के निलंबन पर याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के निलंबन पर याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट

आज शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया खातों के निलंबन और ब्लॉक करने से संबंधित याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह याचिका वापस लेने की अनुमति दी और उन्हें सलाह दी कि वे अन्य कानूनी विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट, जिसका उपयोग वे ग्राहकों से संवाद के लिए करते थे, ब्लॉक कर दिया गया है।

वैकल्पिक ऐप्स का उपयोग करने की सलाह

बेंच ने कहा, “आप अन्य संचार ऐप्स का भी उपयोग कर सकते हैं,” और पूछा कि व्हाट्सएप को क्यों ब्लॉक किया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उन्हें इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

बेंच ने यह भी पूछा, “क्या व्हाट्सएप तक पहुंच का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है?” इसके बाद, बेंच ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च अदालत का रुख क्यों किया।

हाई कोर्ट जाने का सुझाव

वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता, जिनके पास एक क्लिनिक और पॉलीडायग्नोस्टिक सेंटर है, पिछले 10-12 वर्षों से व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे थे। बेंच ने उन्हें सलाह दी कि हाल ही में एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप विकसित किया गया है, जिसका वे अपने ग्राहकों से बातचीत के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं और दीवानी मुकदमा भी दायर कर सकते हैं।