सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की AGR याचिका की सुनवाई 13 अक्टूबर तक टाली

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई स्थगित
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया द्वारा दायर याचिका की सुनवाई को 13 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोई आपत्ति नहीं की।
याचिका का विवरण
पहले यह सुनवाई 6 अक्टूबर को निर्धारित थी, लेकिन अब यह अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होगी। वोडाफोन आइडिया ने अतिरिक्त एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) पर ब्याज और पेनल्टी की माफी की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति
कंपनी ने अपने AGR से संबंधित भारी बकाए पर राहत की मांग की है। याचिका में वोडाफोन आइडिया ने ब्याज और पेनल्टी को माफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है। कंपनी ने 9 जजों की बेंच के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए राहत मांगी है, जिसमें ‘माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट’ मामले में ब्याज और पेनल्टी माफ की गई थी। वोडाफोन आइडिया का तर्क है कि वही सिद्धांत उनके मामले में भी लागू होना चाहिए।
सरकार की चिंताएं
सरकार भी कंपनी की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसमें उसकी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यदि कोर्ट से राहत मिलती है, तो इससे वोडाफोन आइडिया के अस्तित्व और टेलीकॉम क्षेत्र की स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।