सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की चुनावी विसंगतियों की जांच याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा चुनावी मतदाता सूची में विसंगतियों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता चुनाव आयोग (ईसीआई) से संपर्क कर सकता है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग ने उसकी याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पीठ ने इस पर विचार करने से मना कर दिया। न्यायालय ने कहा कि जनहित में दायर की गई याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा और याचिकाकर्ता वैकल्पिक उपायों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है।
राहुल गांधी के आरोप
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई बार केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार की सहायता कर रहा है, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज करते हुए गांधी से सबूत दिखाने को कहा।
गांधी का रुख
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने आरोपों पर कायम रहते हुए कहा कि 'वोट चोरी' वर्तमान में देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव 'फिक्स' थे। रायबरेली से सांसद ने सितंबर में एक कार्यक्रम में कहा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में धांधली हुई है। उन्होंने हाल ही में कर्नाटक में इस बात को साबित करने का दावा किया। भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार गिरावट की ओर बढ़ रहा है, खासकर 1984 के चुनावों के बाद।