सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सहित विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुनवाई को 13 जनवरी तक स्थगित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का बचाव किया। इस मामले में कई संवैधानिक प्रश्न उठाए गए हैं, जो मतदाता सूची संशोधन के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करने में मदद करेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सहित विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई को 13 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पहले इन याचिकाओं की सुनवाई निर्धारित की थी, लेकिन अब यह कार्यवाही मंगलवार को फिर से शुरू होगी।


चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने मामले में अपनी दलीलें पेश करने की योजना बनाई थी। 6 जनवरी को, आयोग ने पीठ को बताया था कि उसके पास मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का अधिकार है और यह सुनिश्चित करना उसका संवैधानिक कर्तव्य है कि कोई विदेशी मतदाता के रूप में पंजीकृत न हो।


महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कार्यवाही मंगलवार को फिर से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने 6 जनवरी को पीठ को बताया कि उसके पास मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करने की शक्ति है, और यह भी कि यह संवैधानिक दायित्व है कि कोई विदेशी मतदाता के रूप में पंजीकृत न हो। इन याचिकाओं में बिहार समेत कई राज्यों में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें आयोग की शक्तियों की सीमा, नागरिकता और मतदान के अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाए गए हैं।


संविधानिक शक्तियों का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें यह तर्क किया गया है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन कर सकती है। इस कार्यवाही के परिणाम से मतदाता सूची संशोधन के संबंध में चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र और इसके परस्पर संबंध के बारे में स्पष्टता आने की उम्मीद है।