सुप्रीम कोर्ट ने 'ठग लाइफ' फिल्म की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कर्नाटक थियेटर एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व सिनेमाघरों को धमका रहे हैं। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा ने याचिका को अस्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया। यह विवाद कर्नाटक में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा है, जो अभिनेता की विवादास्पद टिप्पणी के बाद उत्पन्न हुआ। जानें इस मामले में आगे क्या हुआ।
Jun 9, 2025, 13:03 IST
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सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कमल हासन की नई फिल्म 'ठग लाइफ' की स्क्रीनिंग को लेकर सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया। कर्नाटक थियेटर एसोसिएशन द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ असामाजिक तत्व कर्नाटक में फिल्म दिखाने के इच्छुक सिनेमाघरों को धमका रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस ने इस मामले में राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जब उन्होंने पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, तो उन्हें धमकी देने वाले तत्वों के साथ समझौता करने की सलाह दी गई थी।
न्यायमूर्ति का निर्देश
न्यायमूर्ति पीके मिश्रा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका क्यों दायर की गई है। उन्होंने शीघ्र सुनवाई के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया। मामले के संक्षिप्त उल्लेख के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कर्नाटक में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। यह विवाद कर्नाटक द्वारा अभिनेता की फिल्म पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है, जो कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति पर उनकी विवादास्पद टिप्पणी के बाद उत्पन्न हुआ है। फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर पिछले सप्ताह कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभिनेता ने कहा कि वह फिलहाल कर्नाटक में फिल्म रिलीज नहीं करेंगे।
निर्माताओं की प्रतिक्रिया
कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कन्नड़ समर्थक समूहों की मांगों के आगे झुकते हुए राज्य भर में फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद निर्माताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।