सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज की याचिका को किया खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी रहेगा मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज की याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि फर्नांडीज ने चंद्रशेखर से महंगे उपहार प्राप्त किए हैं। अभिनेत्री का कहना है कि उन्हें चंद्रशेखर की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं थी। जानें इस मामले में आगे क्या होगा और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय के बारे में।
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सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज की याचिका को किया खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी रहेगा मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़े 215 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि फर्नांडीज ने चंद्रशेखर से लगभग 7 करोड़ रुपये के महंगे उपहार प्राप्त किए हैं, जो इस मामले का मुख्य आरोपी है।


फर्नांडीज ने बार-बार यह दावा किया है कि उन्हें चंद्रशेखर की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है और खुद को साजिशकर्ता के बजाय पीड़ित के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।


दिल्ली उच्च न्यायालय का पूर्व निर्णय

इस वर्ष की शुरुआत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि मुकदमे के दौरान फर्नांडीज की मंशा और ज्ञान से संबंधित सवालों की जांच आवश्यक है।


सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि फर्नांडीज को कार्यवाही के उचित चरण में अपनी दलीलें रखने का अधिकार है। इस बीच, उनके खिलाफ मामला निचली अदालत में आगे बढ़ता रहेगा।