सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीपा और उनके साथियों की जमानत रद्द कर दी है, जो रेनुकास्वामी की हत्या के मामले में शामिल हैं। न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि यह निर्णय कई कमियों से भरा था। कोर्ट ने चेतावनी दी कि जमानत से मुकदमे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जानें इस महत्वपूर्ण फैसले के पीछे की वजहें और इसके संभावित परिणाम।
Aug 14, 2025, 14:40 IST
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जमानत रद्द करने का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीपा, उनकी प्रेमिका पवित्रा गौड़ा और कर्नाटक उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त करने वाले पांच अन्य व्यक्तियों की जमानत रद्द कर दी है। यह निर्णय रेनुकास्वामी के हत्या मामले में लिया गया। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि यह आदेश दोषपूर्ण था और इसमें कई कमियां थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "उच्च न्यायालय का आदेश एक यांत्रिक विवेक का उदाहरण है। जमानत से मुकदमे पर प्रभाव पड़ेगा, और गवाह प्रभावित हो सकते हैं।"