सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया विमान हादसे की जांच के लिए नोटिस जारी किया

अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद, पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में हादसे की निष्पक्ष जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति के गठन की मांग की गई है। इस हादसे में 260 लोगों की जान गई थी, और याचिकाकर्ता जांच में कई खामियों का उल्लेख कर रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया विमान हादसे की जांच के लिए नोटिस जारी किया

एयर इंडिया विमान दुर्घटना की न्यायिक जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया विमान हादसे की जांच के लिए नोटिस जारी किया

अहमदाबाद विमान हादसा. (फाइल फोटो)

अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल के 91 वर्षीय पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने इस दुर्घटना की न्यायिक जांच की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में, सुमीत के पिता पुष्करराज सभरवाल ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान हादसे की निष्पक्ष और तकनीकी जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक निगरानी समिति के गठन की मांग की है। इसके साथ ही, उन्होंने समिति में विमानन क्षेत्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों को शामिल करने की भी गुहार लगाई है।

यह हादसा 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, जब विमान उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई। सभरवाल और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए द्वारा की जा रही जांच और 15 जून को पेश की गई प्रारंभिक रिपोर्ट में कई त्रुटियां हैं।

पायलट की गलती को हादसे का कारण बताया गया

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रिपोर्ट में हादसे का कारण पायलट की गलती बताई गई है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण कारणों की अनदेखी की गई है। इनका मानना है कि स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। बिना सही कारणों की पहचान किए अधूरी जांच भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है और यह विमानन सुरक्षा को कमजोर करती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

जांच में कमियों का उल्लेख

याचिकाकर्ताओं ने जांच में कई कमियों का उल्लेख किया है, जिसमें क्रू मेंबर के खिलाफ तथ्यों को छिपाने का आरोप है। उन्होंने जांच में जिन कमियों का जिक्र किया है, उनमें क्रू इनपुट से पहले अस्पष्ट आरएटी तैनाती, डिजाइन में खामियों की जांच में विफलता, अविश्वसनीय ईंधन स्विच मूवमेंट और पायलट पर गलत आरोप शामिल हैं।