सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल मामले में डॉक्टरों की सुरक्षा का आदेश देने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट.
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुए रेप और हत्या के मामले में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को एक बड़ा झटका लगा है। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह विरोध प्रदर्शन में शामिल डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोई आदेश नहीं दे सकता। ऐसा करना पुलिस के अधिकारों में हस्तक्षेप होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई को टुकड़ों में नहीं किया जा सकता और इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का समर्थन किया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि हम कई मुद्दों का सामना कर रहे हैं और इसका कोई समाधान नहीं दिखता।
बेंच ने यह भी कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के लिए विरोध प्रदर्शनों की निगरानी करना अधिक सुविधाजनक होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या दिल्ली में बैठकर कोलकाता में हो रहे प्रदर्शनों की निगरानी करना संभव है?
डॉक्टरों के वकील को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर और सीनियर डॉक्टरों के एसोसिएशन की वकील करुणा नंदी को निर्देश दिया कि वे कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मामलों की एक सूची प्रस्तुत करें। सुनवाई के दौरान, वकील करुणा नंदी ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है और उन्हें बार-बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देने की मांग की। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी में विंटर वेकेशन के बाद होगी।
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