सुप्रीम कोर्ट ने NRC को लेकर केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश
नई दिल्ली, 10 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद और ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन (AAMSU) द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। ये याचिकाएं केंद्र और नागरिक पंजीकरण के रजिस्ट्रार जनरल से यह निर्देश देने की मांग कर रही हैं कि असम के लिए अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के प्रकाशन के बाद लंबित कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए।
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने याचिकाओं पर केंद्र सरकार, जनगणना आयुक्त, असम सरकार और राज्य NRC समन्वयक से जवाब मांगा। याचिकाओं में यह बताया गया है कि अंतिम NRC को लागू करने के लिए पिछले छह वर्षों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह, जो याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता फुजैल अहमद अय्यूबी द्वारा निर्देशित हैं, ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 से 2019 के बीच NRC प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी की, लेकिन अधिकारियों ने नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने) नियम, 2003 के तहत अंतिम कानूनी कदमों को पूरा करने में विफलता दिखाई है।
याचिका के अनुसार, केंद्र ने अंतिम NRC में शामिल 3.11 करोड़ व्यक्तियों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी नहीं किए हैं, और न ही 19 लाख व्यक्तियों को अस्वीकृति पर्चियां दी गई हैं, ताकि वे विदेशी न्यायाधिकरणों में अपील कर सकें।
याचिका में यह भी कहा गया है कि NRC प्रक्रिया के प्रकाशन के बाद इसे निलंबित छोड़ने से 'अनिश्चित नागरिकों' की एक बड़ी जनसंख्या का निर्माण हुआ है, जिससे लंबे समय तक भय और सामाजिक अविश्वास उत्पन्न हुआ है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि NRC, जो एक वैज्ञानिक और डेटा-आधारित प्रक्रिया है, जिसमें 3.3 करोड़ आवेदनों की जांच की गई है और जो सर्वोच्च न्यायालय की सीधी निगरानी में की गई है, को अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए ताकि समानता और उचित प्रक्रिया के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा सके।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि असम में अवैध प्रवासन की चिंताओं का समाधान केवल NRC को कानूनी ढांचे के अनुसार पूरा करके ही किया जा सकता है, न कि प्रक्रिया को अधर में रखकर, जबकि इस पर 1,600 करोड़ रुपये से अधिक का सार्वजनिक धन खर्च किया गया है।
याचिका में अंतिम NRC में शामिल सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने और उन लोगों के लिए अस्वीकृति आदेश जारी करने की मांग की गई है, जिन्हें सूची से बाहर रखा गया है, ताकि अपीलों की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
