सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2025 परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET), जो कि स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया है।
यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जिसमें NEET-PG 2025 परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित करने के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करना 'मनमानी' पैदा करता है और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। NEET-PG परीक्षा 15 जून को निर्धारित है।
अदालत ने यह भी कहा, 'किसी भी दो प्रश्न पत्रों को कभी भी समान स्तर की कठिनाई या सरलता का नहीं कहा जा सकता।' मुख्य न्यायाधीश बी आर गवाई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह की पीठ ने यह निर्णय सुनाया। NTA को परीक्षा के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम 15 जुलाई को घोषित होने की उम्मीद है। 5 मई को, पीठ ने NBE, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद और स्वास्थ्य मंत्रालय से याचिका पर प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया था।
इस महीने की शुरुआत में, सर्वोच्च न्यायालय ने NEET-PG काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए कई निर्देश दिए थे और परीक्षा के कच्चे स्कोर, उत्तर कुंजी और सामान्यीकरण सूत्रों को प्रकाशित करने का आदेश दिया था।
याचिका, जो NEET-PG परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित करने को चुनौती देती है, में विभिन्न स्तरों की कठिनाई के कारण अनुचितता की संभावना थी। इसे अदिति और अन्य द्वारा दायर किया गया था।