सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: एसआईआर की वैधता पर याचिकाएं खारिज
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एसआईआर (SIR) की वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के बाद, देश में एसआईआर की प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रहेगी।
दिल्ली
SIR की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
SIR को चुनौती वाली याचिकाएं खारिज की
देश में SIR प्रक्रिया चलती रहेगी
SIR प्रक्रिया में कोई खामी नहीं
EC के पास SIR कराने का अधिकार
इसमें दखल नहीं दिया जा सकता
EC ने कानून का दुरुपयोग नहीं किया#Delhi #SupremeCourt… pic.twitter.com/tuaqKqh3Dn— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) May 27, 2026
अदालत ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई भी खामी या विसंगति नहीं पाई गई है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) के अधिकारों को मान्यता देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग को एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग ने कानून का दुरुपयोग नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली है और एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े विवादों का समाधान हो गया है।

SIR की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला