सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में आधार कार्ड को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करे। यह निर्णय मतदाता पहचान को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आधार का उपयोग पहचान प्रमाण के रूप में होगा, लेकिन इसे नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। आयोग ने चेतावनी दी है कि आधार को स्वीकार न करने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

सोमवार को, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग (ईसी) को आदेश दिया कि वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में पहचान सत्यापन के लिए आधार कार्ड को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता दे। वर्तमान में, बिहार की एसआईआर प्रक्रिया में मतदाता 11 प्रकार के पहचान प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। अब निर्वाचन आयोग ने आधार को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।


आधार कार्ड की मान्यता

निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को एक अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आयोग ने अपने पत्र में कहा, "सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा।"


आधार का उपयोग

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का वितरण) अधिनियम की धारा 9 के तहत "पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इसे नागरिकता के प्रमाण के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा।"


निर्वाचन आयोग की चेतावनी

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) के तहत आधार कार्ड पहले से ही पहचान स्थापित करने के लिए मान्यता प्राप्त दस्तावेजों में से एक है। आयोग ने चेतावनी दी है कि "इस निर्देश के अनुसार आधार को स्वीकार न करने या अस्वीकार करने के किसी भी मामले को गंभीरता से लिया जाएगा।"


निर्देशों का कार्यान्वयन

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करे। आयोग को यह निर्देश नौ सितंबर तक लागू करने के लिए कहा गया था।