सुप्रीम कोर्ट का कुत्तों के प्रबंधन पर नया आदेश: जानें क्या है नियम

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और उन्हें उनके मूल स्थान पर लौटाने के निर्देश शामिल हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़कों पर कुत्तों को खिलाना अवैध है और इसके लिए विशेष क्षेत्र बनाए जाने चाहिए। जुर्माना भी निर्धारित किया गया है, जिसमें कुत्ते प्रेमियों और एनजीओ को भुगतान करना होगा। जानें इस आदेश के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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सुप्रीम कोर्ट का कुत्तों के प्रबंधन पर नया आदेश: जानें क्या है नियम

सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें 11 अगस्त को दिए गए अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया गया है। अब चार न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया है कि पकड़े गए आवारा कुत्तों का नसबंदी, डिवॉर्मिंग और टीकाकरण किया जाएगा, और फिर उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रैबिज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं। अदालत ने आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए हैं और आक्रामक कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने में कुत्ते प्रेमियों या संगठनों द्वारा हस्तक्षेप को संभालने के लिए भी नियम बनाए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर ₹25,000 से लेकर ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।


किसे लगेगा जुर्माना?

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि हर कुत्ते प्रेमी जो अदालत में आया है, उसे ₹25,000 जमा करने होंगे, जबकि प्रत्येक एनजीओ को ₹2 लाख जमा करने होंगे। जो लोग भुगतान नहीं करेंगे, उन्हें मामले में आगे भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने कहा कि एकत्रित धन का उपयोग नगरपालिका निकायों द्वारा आवारा कुत्तों के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण में किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कुत्ते प्रेमी संबंधित नगरपालिका निकायों के पास आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाद में, कुत्तों की पहचान की जाएगी और उन्हें आवेदक को सौंपा जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि गोद लिए गए कुत्तों को फिर से सड़कों पर नहीं लौटने देना आवेदकों की जिम्मेदारी होगी।


कहाँ खिलाएँ आवारा कुत्तों को?

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खिलाना अवैध है। अदालत ने निर्देश दिया है कि हर नगरपालिका वार्ड में विशेष खिलाने के क्षेत्र बनाए जाएँ, और कुत्तों को केवल इन निर्धारित स्थानों पर ही खिलाया जाए। जो लोग इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कहा कि यह आदेश आवश्यक था क्योंकि अनियंत्रित खिलाने के कारण कई घटनाएँ और असुविधाएँ उत्पन्न हुई हैं, और यह प्रथा बंद होनी चाहिए ताकि आम नागरिकों को सड़कों पर चलने में परेशानी न हो।