सुप्रीम कोर्ट का आदेश: आवारा कुत्तों को शैक्षणिक और सार्वजनिक स्थलों से हटाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का नया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों के परिसरों से हटाने का निर्देश दिया गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नसबंदी के बाद इन कुत्तों को उसी क्षेत्र में वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नगर निकायों को एक सख्त निर्देश दिया गया है कि वे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने का कार्य सुनिश्चित करें।
राज्यों को गश्ती दल गठित करने का आदेश
पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक विशेष राजमार्ग गश्ती दल बनाने का आदेश दिया है, जो सड़कों पर मवेशियों को पकड़ने का कार्य करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें आश्रय गृहों में भेजा जाए, जहाँ उनकी उचित देखभाल की जाएगी।
आवारा कुत्तों के मामलों पर स्वतः संज्ञान
यह आदेश देशभर में कुत्तों के काटने की घटनाओं पर पीठ द्वारा की जा रही स्वतः संज्ञान कार्यवाही के तहत जारी किया गया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को उठाने की जिम्मेदारी स्थानीय स्व-सरकारी निकायों की होगी।
सुरक्षा उपायों की पहचान
पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे दो हफ्तों के भीतर सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सा केंद्रों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों और खेल सुविधाओं की पहचान करें। इसके साथ ही, आठ हफ्तों के भीतर इन स्थानों को चारदीवारी से सुरक्षित करने का निर्देश दिया गया है ताकि आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश न कर सकें।
नियमों के कार्यान्वयन पर चिंता
यह आदेश कई सुनवाई के बाद आया है, जहाँ न्यायालय ने पशु जन्म नियंत्रण नियमों के खराब क्रियान्वयन पर चिंता व्यक्त की थी। 3 नवंबर को, पीठ ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की घटनाओं पर चिंता जताई थी।
