सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले में तीन दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

सीवान में पत्रकार की हत्या का मामला
बिहार के सीवान में 2016 में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या से जुड़े मामले में, एक सीबीआई अदालत ने बुधवार को तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नमिता सिंह ने दोषियों रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार गुप्ता पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। राजदेव रंजन, जो हिंदी के दैनिक समाचार पत्र में कार्यरत थे, की 13 मई, 2016 को सीवान के फल बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि इस हत्या में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का हाथ था।
बिहार सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन की 2021 में कोविड से मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया।
सीबीआई प्रवक्ता के अनुसार, जांच एजेंसी ने बिहार सरकार के अनुरोध पर 15 सितंबर, 2016 को मामला दर्ज किया और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहले से दर्ज मामले की जांच का कार्यभार संभाला।
सीबीआई ने 21 दिसंबर, 2016 को एक नाबालिग के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। एजेंसी ने शहाबुद्दीन, उसके कथित सहयोगी मोहम्मद अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां, विजय कुमार गुप्ता, रोहित सोनी, राजेश कुमार, रिशु जायसवाल, सोनू कुमार गुप्ता और नाबालिग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न आरोपों में आरोपपत्र पेश किया।
सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि अपराध के समय नाबालिग रहे आरोपी के खिलाफ किशोर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। बचाव पक्ष के वकील शरद सिन्हा ने पिछले हफ्ते दोषसिद्धि के बाद संवाददाताओं को बताया कि लड्डन मियां और दो अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
अदालत ने मुजफ्फरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतक के परिवार को कानून के अनुसार मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है।