सीबीएसई ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रक्रिया को सरल बनाया
सीबीएसई का नया निर्देश
सीबीएसई Image Credit source: TV9
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सभी संबद्ध स्कूलों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अब स्कूलों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) के लिए मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रतिहस्ताक्षर (countersignature) की मांग नहीं करनी चाहिए। यह निर्णय शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। हालांकि, कुछ स्कूलों द्वारा नियमों का पालन न करने के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
पुराने नियमों से बचने की सलाह
स्कूलों को पुराने नियमों से बचने का निर्देश
सीबीएसई ने एक सख्त नोटिस जारी करते हुए कहा कि सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) पर किसी भी प्रकार के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि बोर्ड ने पहले ही इस प्रथा को समाप्त कर दिया है, लेकिन कई स्कूल अब भी पुराने नियमों का पालन कर रहे हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि डिजिटल युग में यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और सरल हो चुकी है।
डिजिटलीकरण का महत्व
डिजिटलीकरण से बढ़ेगी पारदर्शिता और सुविधा
सीबीएसई का मानना है कि शिक्षा प्रणाली में डिजिटलीकरण से पारदर्शिता और सुविधा दोनों में वृद्धि होती है। अब स्कूल सीधे ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, जिनकी सत्यता ऑनलाइन सत्यापित की जा सकती है। बोर्ड का उद्देश्य है कि किसी भी छात्र को टीसी साइन की प्रक्रिया में विलंब या असुविधा का सामना न करना पड़े।
इस निर्देश के बाद, उम्मीद है कि सभी स्कूल सीबीएसई के नए दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे, जिससे छात्रों को समय पर और आसानी से टीसी प्राप्त हो सकेगी।
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