सीबीआई ने संदेशखालि हिंसा मामले में तृणमूल नेता के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2019 के चुनावों के बाद संदेशखालि में हुई हिंसा के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता सहजान शेख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप है। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और सीबीआई की कार्रवाई के बारे में।
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सीबीआई ने संदेशखालि हिंसा मामले में तृणमूल नेता के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी

सीबीआई की कार्रवाई

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2019 के चुनावों के बाद संदेशखालि में हुई हिंसा के मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं प्रदीप मंडल, देवदास मंडल और सुकांत मंडल की हत्या के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के नेता सहजान शेख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।


अधिकारियों ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी। सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 30 जून के आदेश के आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की है। न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता ने सीबीआई को मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है।


अदालत ने यह भी कहा कि जांच की निगरानी संयुक्त निदेशक द्वारा की जानी चाहिए। प्रदीप मंडल, देवदास मंडल और सुकांत मंडल की हत्या उस समय हुई जब कथित तौर पर शेख के नेतृत्व में भीड़ ने हमला किया था।


इस मामले की प्रारंभिक जांच पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी द्वारा की गई थी, लेकिन पीड़ितों के परिवारों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।


शेख को 5 जनवरी 2024 को उसके संदेशखालि स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में है।