सीबीआई ने त्विषा शर्मा हत्या मामले में सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया
सीबीआई की कार्रवाई
त्विषा शर्मा की हत्या के मामले में उनकी सास गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने रिटायर्ड जज द्वारा जांच में सहयोग न करने का उल्लेख किया। हाई कोर्ट के आदेश के कुछ घंटों बाद, सीबीआई की टीम गुरुवार को गिरिबाला के निवास पर पहुंची और उनसे पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।
अग्रिम जमानत का खारिज होना
एक सत्र अदालत ने 15 मई को गिरिबाला की अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन अब सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। त्विषा के पति समर्थ सिंह भी सीबीआई की हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय ने गिरिबाला की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है।
न्यायालय का आदेश
न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ ने अपने 17 पन्नों के आदेश में कहा, "मामले के तथ्यों और गिरिबाला सिंह के खिलाफ आरोपों के आलोक में, भोपाल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 15 मई को पारित अग्रिम जमानत आदेश को रद्द किया जाता है।"
गिरिबाला सिंह की पृष्ठभूमि
गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी हैं और उन्होंने साइबर अपराधों, साइबर फोरेंसिक, और डिजिटल सिग्नेचर तकनीक में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वकीलों ने अदालत में कहा कि गिरिबाला के पास सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना है।
त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत
त्विषा शर्मा की 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में लेते हुए नए सिरे से एफआईआर दर्ज की है, जिसमें समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है।
