सीबीआई ने त्विषा शर्मा हत्या मामले में गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया
गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी
त्विषा शर्मा की हत्या के संदर्भ में उनकी सास, गिरिबाला सिंह, को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी की सूचना भोपाल के प्रधान जिला न्यायाधीश को भी दी गई है। सीबीआई शुक्रवार को गिरिबाला सिंह को अदालत में पेश करेगी।
अग्रिम जमानत खारिज
बुधवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने रिटायर्ड जज के जांच में सहयोग न करने का उल्लेख किया। इसके बाद सीबीआई की टीम ने गुरुवार को गिरिबाला सिंह के घर पर पहुंचकर कई घंटों तक पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
15 मई को मिली थी जमानत
एक सत्र अदालत ने 15 मई को गिरिबाला को अग्रिम जमानत दी थी। इस हफ्ते सीबीआई ने मध्य प्रदेश पुलिस से त्विषा मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। त्विषा के पति, समर्थ सिंह, इस समय सीबीआई की हिरासत में हैं।
जमानत रद्द करने का आदेश
बुधवार रात को न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ ने 17 पन्नों के आदेश में कहा, "मामले के तथ्यों और गिरिबाला सिंह के खिलाफ आरोपों के आलोक में, भोपाल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 15 मई को पारित अग्रिम जमानत आदेश को रद्द किया जाता है।"
गिरिबाला सिंह का पेशेवर बैकग्राउंड
गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी हैं। राज्य सरकार की ओर से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि गिरिबाला ने साइबर अपराधों और डिजिटल सिग्नेचर तकनीक पर विशेष पाठ्यक्रमों की ट्रेनिंग ली है। इस कारण से, उनके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई गई है।
त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत
त्विषा शर्मा को 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स में अपने ससुराल में फांसी पर लटका हुआ पाया गया था। सीबीआई ने सोमवार को इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी और नए सिरे से एफआईआर दर्ज की है, जिसमें समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है।
