सिक्किम में पूर्व पुलिस हेड कांस्टेबल को 10 साल की सजा

सिक्किम के पाकयोंग जिले की अदालत ने एक पूर्व पुलिस हेड कांस्टेबल को मादक पदार्थ रखने के मामले में 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। इस फैसले ने यह स्पष्ट किया है कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे वह पुलिसकर्मी हो या कोई अन्य। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की कहानी।
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सिक्किम में पूर्व पुलिस हेड कांस्टेबल को 10 साल की सजा

सजा का विवरण

पाकयोंग जिले की अदालत ने एक पूर्व पुलिस हेड कांस्टेबल को मादक पदार्थ रखने के आरोप में 10 साल की कठोर सजा सुनाई है।


विशेष न्यायाधीश ने पेम शेरिंग भूटिया को सिक्किम नशीले पदार्थ रोधी अधिनियम (एसएडीए) के तहत यह सजा मंगलवार को सुनाई, साथ ही उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।


मामले की पृष्ठभूमि

भूटिया को 2021 में व्यावसायिक उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ रखने का दोषी पाया गया था।


इस निर्णय के बाद, पाकयोंग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पारू रुचल ने कहा कि यह फैसला यह दर्शाता है कि कानून सभी के लिए समान है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुलिसकर्मी हो या अन्य, कानून से ऊपर नहीं है।


उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस बल का कोई भी सदस्य जो नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों में लिप्त पाया जाएगा, उसे सख्त कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।