सिंगापुर पुलिस ने जुबीन गर्ग की मौत की जांच जारी रखी, साजिश का कोई संकेत नहीं

सिंगापुर पुलिस ने जुबीन गर्ग की मौत की जांच के संबंध में कहा है कि उन्हें किसी प्रकार की साजिश का संदेह नहीं है। जांच रिपोर्ट सिंगापुर कोरोनर्स एक्ट के तहत प्रस्तुत की जाएगी, और कोरोनर जांच जनवरी और फरवरी 2026 में होगी। इस बीच, असम पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगामी सुनवाई की तारीख के बारे में।
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सिंगापुर पुलिस ने जुबीन गर्ग की मौत की जांच जारी रखी, साजिश का कोई संकेत नहीं

जुबीन गर्ग की मौत की जांच पर अपडेट

सिंगापुर पुलिस बल (एसपीएफ) ने शुक्रवार को जानकारी दी कि जुबीन गर्ग की मृत्यु का मामला अभी भी जांच के अधीन है, और उन्हें किसी प्रकार की साजिश का संदेह नहीं है। पुलिस ने बताया कि उनकी जांच रिपोर्ट सिंगापुर कोरोनर्स एक्ट, 2010 के तहत प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा, जांच रिपोर्ट के आधार पर, राज्य कोरोनर एक कोरोनर जांच (सीआई) आयोजित करेगा, जो जनवरी और फरवरी 2026 में निर्धारित है।


पुलिस की प्रतिक्रिया और मीडिया रिपोर्ट

एसपीएफ ने कहा कि वे जुबीन गर्ग की मृत्यु के संदर्भ में ऑनलाइन चल रही अटकलों से अवगत हैं। भारतीय मीडिया में यह बताया गया है कि भारत में एक विशेष जांच दल ने गर्ग की हत्या के लिए चार व्यक्तियों पर आरोप लगाए हैं। एसपीएफ ने स्पष्ट किया कि सिंगापुर कोरोनर्स एक्ट 2010 के तहत मामले की जांच अभी भी चल रही है और अब तक की जांच के अनुसार, उन्हें गर्ग की मृत्यु में किसी भी प्रकार की साजिश का संदेह नहीं है।


जांच की प्रक्रिया और अगली सुनवाई

जांच पूरी होने पर, निष्कर्ष सिंगापुर के राज्य कोरोनर को सौंपे जाएंगे, जो कोरोनर जांच (सीआई) करेंगे। यह जांच मृत्यु के कारण और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए की जाने वाली एक तथ्य-खोज प्रक्रिया है। इसके निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएंगे। एसपीएफ ने इस मामले की पूरी और पेशेवर जांच करने का आश्वासन दिया है और जनता से अपील की है कि वे अटकलें न लगाएं और अपुष्ट जानकारी न फैलाएं।


असम पुलिस की कार्रवाई

इससे पहले, 12 दिसंबर को, असम पुलिस की एसआईटी ने गुवाहाटी में मुख्य न्यायिक न्यायाधीश की अदालत में विभिन्न धाराओं के तहत सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। यह आरोपपत्र लगभग 2,500 पृष्ठों का है, जबकि सहायक दस्तावेज़ लगभग 12,000 पृष्ठों के हैं। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 22 दिसंबर निर्धारित की है। इस मामले में, एसआईटी/सीआईडी ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य कार्यक्रम आयोजक श्यामकानु महंत, जुबीन गर्ग के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी, सह-गायक अमृतप्रवा महंत, जुबीन के चचेरे भाई संदीपान गर्ग और दो पीएसओ, नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य शामिल हैं।