सहारनपुर में अवैध मस्जिद को गिराने का आदेश, 6.41 करोड़ का जुर्माना

सहारनपुर में सिटी मजिस्ट्रेट ने एक अवैध मस्जिद को गिराने का आदेश दिया है, साथ ही सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के लिए 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विकास त्यागी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि मस्जिद परिसर के भीतर बनाई गई थी और इसका उपयोग धार्मिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। प्रशासन ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की है।
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सिटी मजिस्ट्रेट का महत्वपूर्ण आदेश

सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने बजरंग दल के पूर्व क्षेत्रीय समन्वयक विकास त्यागी की शिकायत पर एक अवैध मस्जिद को तुरंत गिराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के लिए लगभग 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विकास त्यागी ने अपनी शिकायत में बताया कि यह मस्जिद परिसर के भीतर अवैध रूप से बनाई गई थी, जबकि यह क्षेत्र संवेदनशील और गोपनीय प्रशासनिक कार्यों के लिए एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र है।


धार्मिक और व्यावसायिक गतिविधियों का आरोप

इसके अलावा, यह स्थान धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ व्यावसायिक कार्यों के लिए भी उपयोग किया जा रहा था। वहाँ एक पोस्ट ऑफिस संचालित हो रहा था और कई कमरे बाहरी व्यक्तियों को किराए पर दिए गए थे, जिनका मासिक किराया मस्जिद कमेटी द्वारा वसूला जाता था। विकास त्यागी ने कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में, जहाँ गोपनीय सरकारी कार्य होते हैं, एक अवैध मस्जिद का निर्माण किया गया था।


मुख्यमंत्री से शिकायत और प्रशासन की कार्रवाई

उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 में उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मुलाकात की और इस मामले की शिकायत की। इसके बाद जांच की गई और आरोप सही पाए गए। प्रशासन ने कार्रवाई की और सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज इसे गिराने का आदेश दिया है। विकास त्यागी ने प्रशासन से मांग की है कि जुर्माना बढ़ाकर लगभग 10-12 करोड़ रुपये किया जाए और मस्जिद को गिराने के आदेश पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।