सरला भट्ट हत्या मामला: 36 साल बाद भी इंसाफ की तलाश
सरला भट्ट हत्या का मामला
1990 में सरला भट्ट का नाम फिर से चर्चा में आया है। दिन के उजाले में उनका अपहरण, गैंगरेप और फिर बेरहमी से हत्या की गई थी। 36 साल बीत जाने के बाद भी, कश्मीरी हिंदू नर्स सरला भट को न्याय मिलना अब भी एक सपना बना हुआ है।
राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने सरला भट के हत्या मामले की जांच शुरू की है, लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। आखिरकार, यह मामला 2025 में फिर से क्यों खोला गया है? सरला भट कौन थीं, और पुलिस की कोशिशों के बावजूद अब तक कोई परिणाम क्यों नहीं आया है? आइए जानते हैं।
सरला भट का परिचय
सरला भट, 27 वर्षीय कश्मीरी हिंदू महिला थीं, जो श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्स के रूप में कार्यरत थीं। वह अनंतनाग जिले में रहती थीं। आतंकवादियों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया था और नौकरी छोड़ने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने इन धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अपने कार्य को जारी रखा।
अप्रैल 1990 में, जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) से जुड़े आतंकवादियों ने उनका अपहरण किया। जांच में पता चला कि आतंकवादियों ने पहले उनके साथ गैंगरेप किया और बाद में उनकी लाश श्रीनगर में मिली। यह घटना कश्मीर में आतंकवाद के प्रारंभिक दौर की सबसे भयानक घटनाओं में से एक मानी जाती है।
कश्मीरी पंडितों का पलायन
1990 का साल कश्मीर में उथल-पुथल और कश्मीरी पंडितों के बड़े पैमाने पर पलायन का समय था। आतंकवादी संगठनों ने विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया। इसी उथल-पुथल के दौरान सरला भट की हत्या हुई, जिसे कई लोग पूर्व-निर्धारित हत्याओं की एक कड़ी मानते हैं।
जांच में बाधाएं
सरला भट मामले में, SIA ने एक याचिका दायर की जिसमें संदिग्धों पर नार्को-एनालिसिस टेस्ट करने की अनुमति मांगी गई। हालांकि, आरोपियों ने इन टेस्टों के लिए मना कर दिया। जांच एजेंसी का कहना है कि संदिग्ध सहयोग नहीं कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, एजेंसी ने वैज्ञानिक तकनीकों का सहारा लेने की आवश्यकता जताई।
हालांकि, आरोपियों के वकील ने इस याचिका का विरोध किया, यह कहते हुए कि 35 से 36 साल की देरी के बाद ऐसी जांच प्रक्रिया लागू करना अन्यायपूर्ण होगा। उन्होंने यह भी बताया कि कई आरोपी अब बुजुर्ग हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिससे ऐसे टेस्ट उनके लिए जानलेवा हो सकते हैं। अदालत ने इस मामले में गंभीरता से विचार करते हुए कहा कि जांच में सहायता को मौलिक अधिकारों से अधिक प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।
