सरकार की पेंशन योजनाएं: बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सहायता
नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की जानकारी
नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले लोगों की सहायता के लिए सरकार ने नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) के अंतर्गत पांच प्रमुख पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होती है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम में बुजुर्गों की पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, परिवार सहायता और अन्नपूर्णा जैसी योजनाएं शामिल हैं। अन्नपूर्णा योजना के तहत उन बुजुर्गों को मुफ्त अनाज दिया जाता है, जो बुजुर्ग पेंशन योजना के लिए पात्र हैं लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है।
NSAP के अंतर्गत चल रही योजनाएं
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (IGNDPS)
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)
- अन्नपूर्णा योजना
NSAP योजनाओं की विशेषताएं
• लाभार्थियों की पहचान ग्राम पंचायत और नगर पालिका द्वारा की जाती है।
• पेंशन आमतौर पर सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में भेजी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर घर पर नकद वितरण की अनुमति भी है।
• प्रत्येक राज्य को एक नोडल सचिव नियुक्त करना होता है और हर तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है। रिपोर्ट न भेजने पर फंड रोका जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- UMANG ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं: https://web.umang.gov.in/web_new/home
- मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करें, या नया खाता बनाएं।
- सर्च में NSAP टाइप करें।
- Apply Online पर क्लिक करें।
- अपनी बुनियादी जानकारी भरें, भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और सबमिट करें।
- अब जानते हैं इन योजनाओं का सरल विवरण।
1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS)
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के BPL परिवारों के बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है।
• 60 से 79 वर्ष: 200 रुपये प्रति माह
• 80 वर्ष या उससे अधिक: 500 रुपये प्रति माह
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (IGNWPS)
40 से 79 वर्ष की विधवाओं को, जो BPL परिवार से हैं, 300 रुपये प्रति माह मिलते हैं।
• 80 वर्ष से ऊपर: 500 रुपये प्रति माह
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन (IGNDPS)
18 से 79 वर्ष के गंभीर या मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले BPL व्यक्तियों को 300 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।
• 80 वर्ष से ऊपर: 500 रुपये प्रति माह
4. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)
यदि BPL परिवार के कमाने वाले सदस्य (18 से 59 वर्ष) की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को एकमुश्त 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
5. अन्नपूर्णा योजना
जो बुजुर्ग IGNOAPS के लिए पात्र हैं लेकिन पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे, उन्हें हर महीने 10 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है।
