समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस को हत्या के प्रयास के मामले में जेल भेजा गया

समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस को 2020 के हत्या के प्रयास के मामले में जमानत याचिका खारिज होने के बाद जेल भेज दिया गया है। यह मामला तब शुरू हुआ जब छतर सिंह ने उन पर चाकुओं से हमला करने का आरोप लगाया। पारस और अन्य नेताओं को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के बारे में।
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समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस को हत्या के प्रयास के मामले में जेल भेजा गया

मनोज पारस की जमानत याचिका खारिज

समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक मनोज पारस को 2020 में हत्या के प्रयास के मामले में जमानत याचिका खारिज होने के बाद जेल में डाल दिया गया है। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी।


अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) जितेंद्र चौहान ने बताया कि रसीदपुर गढ़ी के निवासी छतर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 29 सितंबर, 2020 को झालू रोड पर उन पर चाकुओं से हमला किया गया था।


इस मामले में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक पारस सहित कुछ अन्य समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी आरोपी बनाया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे।


चौहान ने बताया कि मंगलवार को पारस को न्यायाधीश शांतनु त्यागी की अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें जेल भेज दिया गया।