सपा सांसद और 22 अन्य के खिलाफ हिंसा का आरोप पत्र दाखिल
कोट गर्वी हिंसा मामले में कार्रवाई
संभल जिले के कोट गर्वी क्षेत्र में पिछले साल नवंबर में शाही जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा के संदर्भ में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क सहित 22 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ बुधवार को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
हालांकि, इस मामले में पहले नामित सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले।
संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि संभल कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या 335/2024 के तहत चंदौसी जिला न्यायालय परिसर में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की एमपी-एमएलए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
उन्होंने आगे बताया कि जांच में सोहेल इकबाल की घटना में कोई संलिप्तता नहीं पाई गई, इसलिए उन्हें अंतिम आरोप पत्र से बाहर रखा गया है।
यह हिंसा पिछले साल 24 नवंबर को मुगल कालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान भड़की थी, जिसमें चार लोगों की जान गई और पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारियों सहित 29 लोग घायल हुए थे।
इस मामले में सपा सांसद बर्क, सोहेल इकबाल और 700-800 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब तक 92 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
इससे पहले, 25 मार्च को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बर्क को उनके दिल्ली स्थित निवास पर नोटिस दिया था। इसके बाद, असमोली क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में एसआईटी अधिकारियों ने आठ अप्रैल को नखासा थाने में उनसे लगभग चार घंटे तक पूछताछ की।
