संसद में 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिल' पर सहमति की कमी, विपक्ष की मांगें जारी

गुरुवार को संसद में 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' पेश करने की संभावना कम है। केंद्र और विपक्ष के बीच सहमति की कमी के चलते यह स्थिति बनी है। विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से NEET प्रदर्शनकारियों पर बयान देने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने इस बिल को कठोर बताते हुए इसे मौजूदा स्वरूप में पारित नहीं होने देने की बात कही है। FCRA एक्ट के संशोधन पर भी विपक्ष ने चिंता जताई है कि इससे NGOs की शक्तियों में कमी आ सकती है।
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संसद में बिल पेश करने की संभावना कम

सरकारी सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को संसद में 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' को पेश करने की संभावना बहुत कम है। इसका मुख्य कारण केंद्र और विपक्ष के बीच सहमति का अभाव है। विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में NEET प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई के बारे में लोकसभा में बयान देने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार का इरादा लोकसभा में बिल तभी पेश करने का है जब सभी तथ्य सदन के सामने रखे जाएं और उस पर उचित बहस हो। सरकार चाहती है कि बिल को हंगामे और विरोध के बिना, सभी के सहयोग से पारित किया जाए।


केंद्रीय मंत्री का विपक्ष से सहयोग का आग्रह

बुधवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संपर्क किया। उन्होंने संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। यह पिछले 10 दिनों में गांधी से उनकी दूसरी मुलाकात थी, लेकिन गांधी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। कांग्रेस के नेताओं ने इस बिल को 'कठोर' करार दिया है और कहा है कि वे इसे मौजूदा स्वरूप में पारित नहीं होने देंगे।


FCRA एक्ट और उसके संशोधन

FCRA एक्ट यह निर्धारित करता है कि भारतीय नागरिक, गैर-सरकारी संगठन (NGO), ट्रस्ट, एसोसिएशन और कंपनियाँ विदेश से भेजे गए धन, सुरक्षा या सामान का उपयोग कैसे कर सकती हैं। यह कुछ विशेष गतिविधियों पर रोक लगाता है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। सरकार ने एक बयान में कहा कि संशोधन में रजिस्ट्रेशन समाप्त होने पर विदेशी फंडिंग से बनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक निश्चित प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। नए FCRA संशोधन नियमों में रजिस्ट्रेशन को विशेष उद्देश्यों और मंजूरी प्राप्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जोड़ा गया है।


विपक्ष का विरोध और चिंताएं

हालांकि, विपक्ष के नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन से NGOs की कीमत पर सरकार की शक्तियां बढ़ सकती हैं, जिससे उसे उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल सकता है। उनका तर्क है कि इस संशोधन से NGOs और अन्य संस्थाएं सरकार के सामने कमजोर हो जाएंगी, जिसका प्रभाव शैक्षणिक, धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों पर भी पड़ेगा, जो विदेशी चंदे पर निर्भर हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह सोच स्वीकार्य नहीं है कि RSS कुछ भी कर सकता है जबकि अन्य NGOs ऐसा नहीं कर सकते। हम इसका विरोध करेंगे और इस कठोर बिल को पारित नहीं होने देंगे।


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