शाहरुख खान की कंपनी पर मानहानि का मामला: दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट में शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ मानहानि याचिका पर सुनवाई हुई। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' वेब सीरीज़ में उनका चित्रण उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। अदालत ने नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज़ को नोटिस जारी किया है। वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है, जिसे वह कैंसर पीड़ितों की सहायता के लिए दान करना चाहते हैं। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
 | 
शाहरुख खान की कंपनी पर मानहानि का मामला: दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई

मानहानि याचिका पर सुनवाई

शाहरुख खान और गौरी खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जो फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का निर्माण कर रही है, के खिलाफ आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि याचिका की सुनवाई आज, 8 अक्टूबर, 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज़ दोनों को नोटिस जारी किया है। वानखेड़े का आरोप है कि इस वेब सीरीज़ में उनके चित्रण से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इस मामले को न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष रखा गया है।


पिछली सुनवाई में, न्यायालय ने वानखेड़े को निर्देश दिया था कि वे दिल्ली में इस मामले की वैधता स्पष्ट करने के लिए एक संशोधित याचिका दाखिल करें। वानखेड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी उपस्थित हैं, जो न्यायालय को उनके संशोधित याचिका पर विचार करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने इस मुकदमे का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि सभी पक्ष एक ही स्थान पर नहीं रह रहे हैं।


अदालत ने प्रतिवादियों से अनुरोध किया है कि वे वानखेड़े की उस याचिका पर अपना जवाब प्रस्तुत करें, जिसमें उन्होंने कथित मानहानिकारक सामग्री को विभिन्न वेबसाइटों से हटाने की मांग की है। हालांकि, अदालत ने अभी तक कोई अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं किया है। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। वानखेड़े ने कैंसर पीड़ितों की सहायता के लिए 2 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मांगी है, जिसे वह टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। याचिका में कहा गया है कि यह सीरीज मादक पदार्थ विरोधी प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक चित्रण करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर होता है।


यह ध्यान देने योग्य है कि अधिकारी और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से संबंधित मामला अभी भी लंबित है और बॉम्बे उच्च न्यायालय तथा मुंबई में एनडीपीएस विशेष अदालत के समक्ष अपील के अधीन है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि श्रृंखला को जानबूझकर वानखेड़े की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से तैयार किया गया है।