शशि थरूर ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने का प्रस्ताव पेश किया

सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने का प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि भारत को अपने संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। थरूर ने भारतीय न्याय संहिता में संशोधन के लिए निजी विधेयक पेश किया है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित दो अन्य विधेयक भी प्रस्तुत किए। जानें उनके विचार और प्रस्तावित विधेयकों के बारे में अधिक जानकारी।
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शशि थरूर ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने का प्रस्ताव पेश किया

लोकसभा में पेश हुआ निजी विधेयक

सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को लोकसभा में एक निजी विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अपने संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए।


तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।


उन्होंने कहा, ‘‘भारत को अपने संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए और 'ना' का मतलब 'ना' होना चाहिए, जबकि 'हां' का मतलब 'हां' होना चाहिए। हर महिला को विवाह के दायरे में शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। अब कार्रवाई का समय आ गया है।’’


थरूर ने इसके अलावा दो अन्य गैर सरकारी विधेयक भी पेश किए, जो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 में संशोधन और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन के लिए आयोग की स्थापना से संबंधित हैं।