शरजील इमाम ने बिहार चुनाव के लिए अंतरिम जमानत की याचिका दायर की

शरजील इमाम की जमानत याचिका

शरजील इमाम
दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में हुए दंगों के सिलसिले में, शरजील ने कड़कड़डूमा कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने बहादुरगंज से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए 14 दिन की अंतरिम जमानत की गुहार लगाई है।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि वह किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं। न्यायालय मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है। शरजील, जो जेएनयू के पूर्व छात्र नेता हैं, 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका
पिछले महीने, शरजील ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि विरोध के नाम पर हुई हिंसा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता।
इसके बाद, शरजील ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को शरजील के अलावा सह-आरोपियों की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था।
भड़काऊ भाषण का आरोप
कोर्ट ने शरजील और उमर खालिद की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि उनकी भूमिका गंभीर प्रतीत होती है। दोनों ने सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए और मुस्लिम समुदाय के लोगों को एकत्रित होने के लिए प्रेरित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की प्रक्रिया स्वाभाविक गति से आगे बढ़नी चाहिए और किसी भी तरह की जल्दबाजी में ट्रायल चलाना उचित नहीं होगा।
शरजील पर आरोप है कि वह दंगों के पीछे साजिशकर्ता थे। कोर्ट ने 2022, 2023 और 2024 में दायर याचिकाओं पर 9 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि ये दंगे अचानक नहीं हुए थे, बल्कि पूर्व नियोजित थे।