शरजील इमाम की जेल से रिहाई: 2020 के दंगों में आरोपित
शरजील इमाम की अंतरिम जमानत
शरजील इमाम, जो 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी हैं, शुक्रवार को लगभग छह साल बाद जेल से रिहा हुए। दिल्ली की अदालत ने उन्हें 10 दिनों की अंतरिम जमानत प्रदान की, ताकि वे अपने भाई की शादी में शामिल हो सकें और अपनी बीमार मां की देखभाल कर सकें। इमाम को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से बाहर निकलते हुए देखा गया, जिसके बाद उन्हें एक कार में ले जाया गया। उनकी रिहाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी में जमानत देने से इनकार करने के कुछ हफ्तों बाद हुई है। अदालत ने उस समय कहा था कि अभियोजन पक्ष ने इमाम की कथित संलिप्तता को दर्शाने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए हैं।
दंगों का संदर्भ
शरजील इमाम उन कई आरोपियों में से एक हैं, जिनका संबंध फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से है, जिसमें 53 लोगों की जान गई और 700 से अधिक लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के उद्देश्य से एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी। इमाम और अन्य पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
जनवरी में इमाम और सह-आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पांच अन्य आरोपियों को राहत दी थी, यह देखते हुए कि उनकी भूमिकाएं इमाम और खालिद से भिन्न थीं। पुलिस के अनुसार, कुछ आरोपी इस कथित साजिश के "मुख्य सूत्रधार" थे, और उन्होंने अपने सबूतों में भाषणों और अन्य सामग्री का हवाला दिया। इमाम की रिहाई अस्थायी है, और उन्हें 30 मार्च को जमानत अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में आत्मसमर्पण करने की उम्मीद है, क्योंकि मामले की सुनवाई जारी है।
